विजय रंगा(ब्यूरो चीफ)
भीम प्रज्ञा न्यूज़.टोहाना। टोहाना नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है। उन्हें 5 फरवरी 2025 को राज्य सूचना आयोग कार्यालय पंचकूला में तलब किया गया है। नोटिस सूचना अधिकार के तहत समय से सूचना ना देने पर दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस विभाग का प्रथम अपीलीय अधिकारी भी कार्यकारी अधिकारी ही हैं, जिस कारण अक्सर सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती हैं और आरटीआई आवेदनों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। टोहाना शहर के नागरिक पवन कुमार बांसल ने वर्ष 2024 में नगरपरिषद से आरटीआई एक्ट के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। नगर परिषद कार्यालय द्वारा एक साल से अधिक समय तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
इसके बाद आवेदक ने राज्य जनसूचना आयोग का दरवाज़ा खटखटाया और द्वितीय अपील दायर की। बता दें कि, इससे पहले भी एक | अन्य मामले में राज्य जनसूचना आयोग ने नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किए थे। इसके बावजूद, नगर परिषद के अधिकारी आयोग के आदेशों की लगातार अनदेखी करते रहे हैं। आम जनता में यह सवाल उठ रहा है कि जनसूचना आयोग नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ सूचना न देने पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता। यदि ऐसा होता है, तो आम नागरिक आवश्यक जानकारी और सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद अधिकारी मांगी गई सूचना प्रदान करते हैं या नहीं।
