रजत विजय रंगा
भीम प्रज्ञा न्यूज़.फतेहाबाद। जिला में अनुसूचित जाति के किसानों को वर्ष 2025-26 के दौरान एसबी 89 स्कीम के तहत (45 एचपी या उससे ऊपर) अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के किसान जिसके नाम या परिवार पहचान पत्र में किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि है, जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत है तथा पिछले 5 वर्षों में ट्रैक्टर पर अनुदान ना लिया हो। ऐसे पात्र किसान 15 जनवरी, 2026 तक विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर अप्लाई कर सकते हैं। उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करते समय अनुसूचित जाति के किसानों को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक विवरण, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/पटवारी रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। लक्ष्य से ज्यादा आवेदन होने पर लाभार्थी का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाना होगा तथा अगले 5 वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकता। यदि ट्रेक्टर 5 वर्षों से पहले बेचता है तो किसान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। चयनित किसान विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रेक्टर फर्मों में से अपनी पसंद का ट्रेक्टर मोल भाव करके खरीद सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए नये बस अड्डा के तृतीय तल पर स्थित सहायक कृषि अभियंता, कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

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