-जिला व उपमंडल स्तर पर चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन, न्यायाधीशों ने की मामलों की सुनवाई
रजत विजय रंगा
भीम प्रज्ञा न्यूज़.फतेहाबाद। लोक अदालतों के माध्यम से पक्षकारों को सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त होता है, साथ ही अदालत में मामलों का निपटारा होने से धन व समय की भी बचत होती है। यह बात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन ने शनिवार को जिला स्तर पर स्थानीय न्यायिक परिसर में आयोजित इस वर्ष की चौथी नेशनल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए उपस्थित नागरिकों व अधिवक्ताओं से कही। इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गायत्री भी मौजूद रही।
शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (हालसा) के दिशा निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से शनिवार को जिला मुख्यालय फतेहाबाद व उपमंडल टोहाना व रतिया की न्यायिक परिसरों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
नेशनल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में सहज एवं सरल न्याय का सिद्धांत है। लोक अदालत में ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति और समझौते से मामलों का निपटारा कर नागरिकों को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एवं मध्यस्थता ऐसे माध्यम है, जिनसे आपसी विवादों का निराकरण जड़ से होता है। राजीनामे से दोनों पक्षों के बीच में विवादों का निराकरण होने से मामलो में आगे की मुकदमेबाजी को रोकता है। इससे दोनों पक्षों के धन व समय की बचत होती है।
नेशनल लोक अदालत में 25327 मामलों में से 19168 का हुआ निपटारा:-
शनिवार को जिला मुख्यालय फतेहाबाद, उपमंडल रतिया व टोहाना के न्यायिक परिसरों में आयोजित करवाई गई नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीशों ने मामलों की सुनवाई करते हुए 25327 मामलों में से 19168 का निपटारा किया गया। इसके अलावा 10 लाख 11 हजार 300 रुपये की राशि जुर्माना व अवार्ड के रूप में पास की गई। प्री-लिटिगेशन के 20032 मामलों में से 16604 का निपटान किया गया। इसी प्रकार से लंबित केसों में 5295 मामलों में से 2564 का निपटान किया गया जबकि 10 लाख 11 हजार 300 रुपये की राशि जुर्माना व अवार्ड के रूप में पास की गई।
इन न्यायाधीशों की कोर्ट में लगी अदालत:-
नेशनल लोक अदालत में जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कम सीजेएम सुयशा जावा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगिंद्र जांगड़ा, उपमंडल रतिया उपमंडल में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कम जेएमआईसी कुमारी ज्योति व उपमंडल टोहाना में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कम जेएमआईसी मुकेश कुमार की कोर्ट में लोक अदालत आयोजित कर विभिन्न मामलों को सुनवाई की गई।
इन मामलों की हुई सुनवाई:-
इस वर्ष की चौथी नेशनल लोक अदालत में एनआई एक्ट मामले (धारा 138), धन वसूली मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, एमएसीटी मामले, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद, बिजली, पानी और अन्य बिल, वैवाहिक विवाद, रख-रखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, सेवाएं संबंधी मामले, राजस्व मामले सहित अन्य सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई की गई।
