-एसडीएम ने मैरिज पैलेस संचालकों के साथ बैठक कर डीजे बजाने बारे दिए जरूरी दिशा निर्देश
रजत रंगा
भीम प्रज्ञा न्यूज़.टोहाना। उपमंडलाधीश आकाश शर्मा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्णतय: प्रतिबंध है। नियमों की अवहेलना की अवस्था में संबंधित के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एसडीएम आकाश शर्मा ने मंगलवार को अपने कार्यालय में मैरिज पैलेस संचालकों, धार्मिक स्थल प्रबंधक व डीजे ऑनर के साथ बैठक कर लाउड स्पीकर व डीजे बजाने बारे जरूरी दिशा निर्देश दिए।बैठक में एसडीएम आकाश शर्मा ने मैरिज पैलेस संचालकों, धार्मिक स्थल प्रबंधकों और डीजे ऑनर्स को निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाद किसी भी प्रकार का डीजे, लाउडस्पीकर या उच्च ध्वनि उपकरण चलाना प्रतिबंधित है और निर्धारित डेसीबल सीमा का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेस संचालकों कोई भी बुकिंग करते समय संबंधित को नियम व शर्तें बताना सुनिश्चित करे। साथ ही बुकिंग करवाने वाले से नियमों को लेकर अंडरटेकिंग लेना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सभी मैरिज पैलेस के बाहर साइन बोर्ड लगवाए जाए कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अगर रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाया जाता तो कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे बाद डीजे बजाये जाने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। उन्होंने सभी बैंक्वेट हॉल व डीजे प्रबंधकों से आह्वान किया कि वे ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करके अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने तथा विद्यार्थियों, रोगियों, बुजुर्गों व पशुओं को अनावश्यक शोर से होने वाली असुविधा को देखते हुए प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रसारण यन्त्रों के अनावश्यक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान एसईपीओ माया गोदारा, एसआई नप अजैब सिंह, एएसआई रवि कुमार, रमेश कुमार व मैरिज पैलेस संचालक सहित अन्य संबंधित मौजूद रहें।
