सरकार के तय मापदंडों के आधार पर दिया जाए दयालु-2 योजना का लाभ: डीसी
बेसहारा पशुओं के हमले से मृत्यु, स्थाई दिव्यांगता या घायल होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
भांडोरिया
भीम प्रज्ञा न्यूज़.रेवाड़ी।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) को लेकर मंगलवार को डीसी अभिषेक मीणा ने जिला स्तरीय कमेटी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कि दयालु-2 योजना का उद्देश्य बेसहारा पशुओं के हमले से मृत्यु, स्थाई दिव्यांगता या घायल होने पर पीडि़त या परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना का लाभ तय मापदंडों के अनुसार पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई दयालु-2 योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा, खच्चर आदि पशुओं के काटने या हमले के कारण होने वाली मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता या गंभीर चोट की स्थिति में प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हरियाणा सरकार की इस जनहितैषी योजना को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम करें। डीसी ने बताया कि योजना को सरल बनाने के लिए सरकार ने दयालु-2 योजना पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से पीडि़त परिवार सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने आह्वïन किया कि यदि किसी परिवार के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है, तो वे 90 दिन के भीतर पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in/ पर पंजीकरण कर सकता है जिससे कल्याणकारी योजना का लाभ उन्हें समय पर मिल सके।
योजना की प्रमुख विशेषताएं और पात्रता
डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए और इसके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। इस योजना के लिए पारिवारिक आय की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसी प्रकार आयु की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। घटना हरियाणा में ही हुई हो। अन्य दस्तावेजों के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। बैठक में एसडीएम सुरेश कुमार, डीडीपीओ एचपी बंसल, जिला सांख्यिकी अधिकारी देवीदास व उप सिविल सर्जन डा. भंवर सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।
