-मुख्य अपराधी को अलग से चले मुकदमे में संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया
विजय रंगा (ब्यूरो चीफ)
भीम प्रज्ञा न्यूज़.फतेहाबाद।
4.100 किलोग्राम तरल अफीम रखने के दोषी दो बच्चों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव स्पेशल जज एनडीपीएस कोर्ट ने 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य के एक गांव के रहने वाले इन दो चिल्ड्रन के खिलाफ 25 जून 2016 को सदर थाना फतेहाबाद में एनडीपीएस की धारा 18 व 27ए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बड़ोपल चौकी के पास मुखबरी मिलने पर दो बच्चों से डीएसपी रविन्द्र कुमार की मौजूदगी में 4.100 किलोग्राम तरल अफीम बरामद की थी। पुलिस को
दी मुखबरी में मुखबर ने बताया कि यह दोनों बच्चे झारखंड राज्य के रहने वाले है और यहां काम करते है । यह दोनों बच्चे जब झारखंड जाते है तो वहां से अफीम लेकर आते है।इन बच्चों ने पुलिस पूछताछ बताया कि यह अफीम वे परमेश्वर उर्फ भोला से लेकर आए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इन दोनों चिल्ड्रन सीसीएल एस और सीसीएल जी को इस मामले में 6 दिसंबर को दोषी करार दिया था और उसी दिन इनको कस्टडी में ले लिया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में तीसरे आरोपी परमेश्वर उर्फ भोला के खिलाफ अलग से मामला चला था और अदालत ने उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था।
