-फैमिली आईडी अपडेट नहीं करवाई तो नहीं बन पाएगी बुढ़ापा पेंशन
-अपडेट न होने पर पात्र होते हुए भी बुढ़ापा पैशन नहीं बन पाएगी
रजत विजय रंगा
भीम प्रज्ञा न्यूज़.टोहाना। बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्रीड विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार बुढ़ापा पेंशन शुरू करवाने के लिए पात्र व्यक्ति को अपने परिवार पहचान पत्र ( फैमिली आईडी) में आवश्यक जानकारियाँ अनिवार्य रूप से अपडेट करवानी होंगी । यदि ये अपडेट नहीं किए गए, तो पात्र होते हुए भी पेंशन शुरू नहीं हो पाए। क्रीड विभाग के अनुसार यह एक प्रोएक्टिव स्कीम है। पात्र व्यक्ति अपनी स्वयं की लॉगिन आईडी से पीपी पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से विवरण अपडेट कर सकता है। जानकारी अपडेट होते ही पेंशन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे प्रमुख शर्त है कि फ़ैमिली आईडी में आवेदक की आयु 60 वर्ष सत्यापित हो। इसके लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज़ होना जरूरी है 2019 से पहले जारी वोटर कार्ड, जिसमें आयु का उल्लेख हो स्कूल की 10वीं की मार्कशीट यदि व्यक्ति अधिक पढ़ा- लिखा नहीं है, तो पहली या दूसरी कक्षा में स्कूल में नाम लिखा होने का प्रमाण दस्तावेजों के आधार पर आयु सत्यापन होने पर पात्र व्यक्ति की पेंशन प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाएगी।
