जिला उपभोक्ता आयोग का मासिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत बुहाना में शपथ ग्रहण के साथ प्रारंभ
बुहाना।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा आयोजित मासिक जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को भलिया देवी पीजी कॉलेज बुहाना में हुआ, जिसमें नई छात्राओं को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. रामसिंह डूडी ने की। उन्होंने छात्राओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी सामान की खरीद पर बिल लेना उपभोक्ता का मौलिक अधिकार है। बिल लेने से न केवल उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि शुद्धता, पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी छात्राओं से जागरूक नागरिक बनने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में एडवोकेट हरेश पंवार ने भी छात्राओं को संबोधित किया और उपभोक्ता मामलों से संबंधित कानूनी जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि वस्तु खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकिंग, एक्सपायरी डेट, एमआरपी तथा गारंटी–वारंटी की उचित जांच करना हर उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। पंवार ने गुड्स परचेजिंग एवं शिकायत निवारण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को जागरूक और सतर्क रहने की प्रेरणा दी।
इस अवसर पर प्रवक्ता सुनीता यादव, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. ओमप्रकाश पायल, डॉ. अमित कुमार बिरबान, डॉ. सरिता कुमावत, इरफान खान, अनुज कुमार, कमलकांत रांगेय, मंजू कुमारी, शंकरलाल वर्मा, अमित प्रजापत, बबीता राईका सहित कॉलेज के शिक्षाविद एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें सशक्त बनाना रहा।
कार्यक्रम के अंत में कॉलेज प्रशासन ने जिला उपभोक्ता आयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ विद्यार्थियों को समाज में सक्रिय और जागरूक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करना सिखाती हैं।


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