एसआईआर अभियान को लेकर एसडीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स की समीक्षा बैठक ली
रजत विजय रंगाभीम प्रज्ञा न्यूज.टोहाना
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा में शुरू किए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर एसडीएम आकाश शर्मा ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और सुपरवाइजर्स की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अभियान की तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा घर-घर सत्यापन कार्य की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम आकाश शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला होती है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य एक ऐसी शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे तथा किसी भी अपात्र या फर्जी व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 5 जून से 14 जून तक बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जाएंगी। इसके बाद 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध करवाएंगे, जिन्हें भरने के बाद संबंधित नागरिकों को रसीद भी दी जाएगी। यह प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे।
एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स का भी सहयोग लिया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर किसी प्रकार का भ्रम या विवाद उत्पन्न न हो।
एसडीएम ने आमजन से सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की अपील:
एसडीएम आकाश शर्मा ने 15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस कार्य मे सहयोग के लिए आमजन से अपील करते हुए कहा कि जब बीएलओ सत्यापन के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही परिवार अथवा आसपास के मृत, स्थानांतरित या अन्य अपात्र मतदाताओं की जानकारी प्रशासन को दें।एसडीएम ने विशेष रूप से अभिभावकों से आग्रह किया कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और दो पासपोर्ट साइज फोटो उपलब्ध करवाएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहें।
