भीम प्रज्ञा न्यूज.जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण लॉटरी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 15 सितंबर 2026 को इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर जानकारी दी है।विभाग के अनुसार पहले जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की आरक्षण/लॉटरी 17 सितंबर तथा उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की आरक्षण/लॉटरी 18 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई थी। हालांकि, इसी दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 17 सितंबर को नगरपालिका अध्यक्ष पद के नामांकन पत्रों की संवीक्षा, 18 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन, 21 सितंबर को मतदान और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित है।

जिला कलेक्टरों के सामने एक साथ दो जिम्मेदारियां
पंचायती राज विभाग को विभिन्न जिला कलेक्टरों की ओर से अवगत कराया गया कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी—दोनों कार्यों के लिए जिला स्तर पर मुख्य रूप से जिला कलेक्टर ही प्राधिकारी/एजेंसी हैं। ऐसे में दोनों चुनावी प्रक्रियाओं का काम एक साथ संचालित करने में प्रशासनिक परेशानी आ सकती है। जिला कलेक्टरों ने पंचायती राज संस्थाओं की पूर्व निर्धारित 17 और 18 सितंबर की लॉटरी की तारीखों में बदलाव करने का अनुरोध किया था।

नगरीय निकाय चुनाव के बाद होगी लॉटरी
इन परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अब नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी आयोजित करने पर विचार कर रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई तारीखें निर्धारित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को समय पर इसकी सूचना दी जाएगी।अर्थात अभी 17 व 18 सितंबर को होने वाली पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी नहीं होगी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।